News Havel, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल के शाही जामा मस्जिद (Shahi Jama Masjid Sambhal) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा दखल देते हुए कहा है कि लोग सार्वजनिक कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मस्जिद के पास स्थित कुएं पर पूजा (Well Puja) की इजाजत देने के नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगा दी। नोटिस में इसे श्री हरिहर मंदिर बताया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा, “लोग सार्वजनिक कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं।“ साथ ही कुएं पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
नगर पालिका ने दी थी सभी कुओं की पूजा की इबादत
दरअसल, संभल नगरपालिका ने क्षेत्र में खोजे गए सभी कुओं की पूजा की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शाही जामा मस्जिद से सटे कुएं की पूजा (kuaan pooja) पर ही रोक लगाई है, बाकी कुओं की पूजा पर कोई रोक नहीं है।
संभल : शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश
शाही जामा मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियों/प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की थी। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना जिला प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम ना उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया कि मस्जिद कमेटी जिस कुएं की बात कह रही है, वह सार्वजनिक कुंआ है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की मांग सुनी और कहा कि अगर यह सार्वजनिक कुआं है तो फिर सब लोगों के लिए खुला रहने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया कि वह माहौल खराब करना चाहता है।