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उत्तर प्रदेश में एक सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से 14 अक्टूबर 2022 के बाद ई-वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी मिलेगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को एक सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) लॉन्च किया जिसके माध्यम से 14 अक्टूबर 2022 के बाद ई-वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसका लाभ करीब 50 हजार से अधिक वाहन स्वामियों को मिलेगा। यह पहल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 का हिस्सा है जिसमें खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना शामिल है। शासन ने जुलाई में ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी देने के लिए आदेश जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में ईवी पॉलिसी (Uttar Pradesh EV Policy) की घोषणा की थी। यह पॉलिसी अक्टूबर 2025 तक समाप्त होने वाली थी लेकिन इससे पहले ही इसे विस्तार दे दिया गया है। समयसीमा बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा सभी हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने के कुछ दिनों बाद आया है जो वाहन की लागत का का लगभग 10 प्रतिशत है

किन्हें मिलेगी सब्सिडी

सब्सिडी केवल एक ही वाहन पर दी जाएगी। एग्रीग्रेटर्स/फ्लीट ऑपरेटरों को यह खरीद सब्सिडी अधिकतम दस दो पहिया या चार पहिया की खरीद पर और अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर खरीदने पर दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों में सिर्फ ई-रिक्शा को ही सब्सिडी नहीं मिलेगी। दरअसल, सब्सिडी ईवी को प्रमोट करने के लिए दी जा रही जबकि ई-रिक्शा बिना प्रमोशन के ही इतनी अधिक संख्या में बिक चुके हैं कि आवागमन में समस्या बने गए हैं।

कब तक मिलेगी सब्सिडी

इस पॉलिसी को बढ़ाए जाने के बाद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियाँ की ख़रीद पर 5,000 रुपये और इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों पर 1 लाख रुपये तक की तक की सब्सिडी अब अक्टूबर 2027 तक मिलेगी। अधिसूचना के मुताबिक दो पहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिससे लगभग 20 लाख वाहनों को सब्सिडी मिल सकेगी। चार पहिया वाहनों पर एक लाख रुपये की छूट 25 हज़ार वाहनों के लिए मंज़ूर की गई है। इसके लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

यह है प्रक्रिया

पोर्टल पर आवेदन जमा करने के बाद, चार-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया होग, जिसमें डीलर स्तर पर सत्यापन, उसके बाद पंजीकरण और विभागीय सत्यापन होगा। अंतिम सत्यापन टीआई (परिवहन निरीक्षक) द्वारा किया जाएगा। पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंकिंग भागीदार 3 कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक के बैंक खाते में सब्सिडी राशि हस्तांतरित करेगा। ईवी पर सब्सिडी विभिन्न वाहन खंडों में किसी भी एक वाहन की खरीद पर व्यक्तिगत लाभार्थियों (खरीदारों) को देय होगी। हालांकि, एग्रीगेटर्स या फ्लीट ऑपरेटर्स (खरीदारों) को खरीद सब्सिडी भी देय होगी, ताकि एक इकाई विभिन्न वाहन खंडों में अधिकतम 10 वाहनों के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सके।

इतनी मिलेगी सब्सिडी

  • बैटरी के बिना ईवी खरीदने वाले खरीदारों के लिए सब्सिडी राशि कुल सब्सिडी का 50 प्रतिशत होगी। अभी तक सब्सिडी प्रदान करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहली दो लाख रुपये की खरीद पर सब्सिडी 5,000 रुपये प्रति वाहन होगी जो एक्स-फैक्ट्री लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।  ..
  • चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी पहले 25,000 खरीद पर 1 लाख रुपये प्रति वाहन होगी जो एक्स-फैक्ट्री लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
  • शुरुआती 400 गैर-सरकारी ई-बसों को प्रति वाहन 20 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी जो फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत तक होगी और पहले 1000 ई-माल वाहकों को प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी जो फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत तक होगी।

ईवी पर सब्सिडी के लिए ऐसे करें आवेदन (How to apply for subsidy on EV)

  • सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए  आवेदक को सर्वप्रथम आधिकारिक पोर्टल (upevsubsidy.in) पर लॉगिन क्रेडेंशियल (लॉगिन आईडी और पासवर्ड) बनाना होगा।
  • एक बार जब आवेदक आवेदन में वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करता है तो सब्सिडी पोर्टल स्वचालित रूप से वाहन पोर्टल से प्रासंगिक विवरण आवेदन के संबंधित क्षेत्रों में भर देगा। आवेदक किसी भी अधूरे क्षेत्र को भरने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि प्राप्त खरीद सब्सिडी के बारे में जानकारी और आवेदक का बैंक विवरण ((बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी (IFSC) कोड सहित))।
  • आवेदक को एक फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। वाहन पंजीकरण के दौरान डीलर के माध्यम से वाहन पोर्टल पर अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर का ही उपयोग करना आवश्यक है।
  • आवेदक को बैंक खाते के सत्यापन के प्रमाण के रूप में रद्द चेक या पासबुक प्रदान करना आवश्यक है। बैंक खाता आवेदक के नाम पर होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का बैंक खाता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • आवेदन जमा करने से पहले  आवेदक को यह सत्यापित करना होगा कि वाहन और व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सभी प्रदान किए गए विवरण सही हैं। गलत या झूठी जानकारी के कारण खरीद सब्सिडी से इनकार किया जा सकता है।

 

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