उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद लगभग दो वर्षों से एलटी और प्रवक्ता ग्रेड में 50 पदोन्नति कोटे में पदोन्नति नहीं हो पा रही है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल शिक्षकों की पदोन्नति का कोटा एक बार फिर बहाल किया जाएगा यनी पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। करीब 10 हजार खाली पदों को भरने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत एलटी एवं प्रवक्ता ग्रेड के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने के नियम लागू किए जाएंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद से इन दोनों संवर्गों में पदोन्नत कोटे से भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति नहीं हो रही है। (Promotion quota of high school teachers will be restored)
विधायलयों में 10 हजार से अधिक पद खाली होने की वजह से नियमित शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति में फिलहाल माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के नियमों के अनुसार ही पदोन्नति कोटे के पदों को भरने का शासन स्तर पर निर्णय किया गया है। सूत्रों के अनुसार, पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम 3 की धारा-12 के अनुसार संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति के जरिए शिक्षकों की पदोन्नति के लिए चयन का प्रावधान किया गया है।
ये है पदोन्नति का नियम
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम की धारा 18-1 के अंतर्गत कार्यवाहक संस्था प्रधानाध्यापक (Headmaster) के दो महीने से रिक्त पदों पर वरिष्ठ शिक्षक को तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर अनुमोदन एवं नियमित प्रावधानों के समान ही वेतन देने का नियम है। लगभग दो वर्षों से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता ग्रेड में 50 पदोन्नति कोटे में पदोन्नति नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार के पदोन्नति कोटा बहाल करने के निर्णय के बाद अब इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी।