पहली पत्नी ही पेंशन पाने की हकदार : इलाहाबाद हाई कोर्ट ; एएमयू कुलपति को आदेश जारी
याची के वकीलों ने अदालत में कहा कि केंद्र सरकार के परिवारिक पेंशन नियम के अनुसार पहली पत्नी को ही परिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए। प्रयागराज। (Only first wife is entitled…