एनपीएस वात्सल्य स्कीम में जुड़ने वाले नाबालिग सब्सक्राइबर्स को पर्मांनेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (Permanent Retirement Account Number) भी मिलेगा।
नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित एनपीएस वात्सल्य स्कीम (NPS Vatsalya Scheme) विधिवत शुरू हो गई है। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली इस स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट प्रस्तुत करते समय की थी। दरअसल, बजट में बच्चों की पेंशन के लिए एक नई पहल की शुरुआत की घोषणा हुई थी और बच्चों के नाम पर नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश का विकल्प दिया गया था। इस स्कीम को NPS Vatsalya scheme नाम दिया गया है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन (Flexible Contributions) और निवेश का विकल्प (Investment Option) प्रदान करती है। योजना में जुड़ने वाले नाबालिग सब्सक्राइबर्स (Minor Subscribers) को पर्मांनेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (Permanent Retirement Account Number) भी मिलेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने बुधवार को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के अतंर्गत माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फंड जमा कर सकेंगे। बच्चे की उम्र 18 साल के होने के बाद यह NPS में बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगी।
बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली इस स्कीम के तहत निवेश और पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए एक आसान विकल्प मिलता है। इस योजना के तहत सालाना आधार पर 1000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। अधिकतम जितना चाहें निवेश कर सकते हैं। जमा धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है जिससे बच्चों को भविष्य में काफी बड़ा धनराशि मिल सकती है।
ये लोग कर सकते हैं निवेश
PFRDA की ओर से संचाललित लंबी अवधि की यह योजना सभी तरह की आर्थिक पृष्टभूमि वाले अनिवासी भारतीयों (NRI) समेत सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। नाबालिगों के अभिभावक भी एनपीएस वात्सल्य खाता (NPS Vatsalya Account) खोल सकते हैं। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जिसके पास पैन कोर्ड है, वह भी इस योजना में निवेश कर सकता है।
NPS Vatsalya Scheme की शर्तें
इस योजना के अंतर्गत निवेश की गई धनराशि में से तीन साल के लॉक इन पीरिएड के बाद अधिकतम तीन बार पैसा निकाला जा सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, शिक्षा, गंभीर बीमारी और विकलांगता के मामले में तीन साल के लॉक-इन समय के बाद कंट्रीब्यूशन का 25% तक तीन बार निकाल सकते हैं। 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के अमाउंट पर,धनराशि का 80% वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि 20% एकमुश्त निकाला जा सकता है। 2.5 लाख या उससे कम के अमाउंट को एक बार में ही निकाला जा सकता है।
एनपीएस वात्सल्य खाता ऐसे खोलें
NPS Vatslya Account प्रमुख बैंकों, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि में मौजूद पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POP) और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-NPS के माध्यम से खोला जा सकता है। आईसीआईसीआई I बैंक ने कहा कि उसने एनपीएस वात्सल्य के तहत कुछ बच्चें के अकाउंट रजिस्टर्ड करके इस योजना की शुरुआत की। नए कस्टमर्स को उनके एनपीएस वात्सल्य खाते के लिए पीआरएएन भी जारी किया गया। आनलॉइन माध्यम से खाता खोलने के लिए https://app.camsnps.com/CRA/auth/enps/register?source=eNPS लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।