शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को विधि विरुद्ध और अपरिपक्व बताया है।
मथुरा। (Shri Krishna Janmasthan-Shahi Eidgah case) श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामले में कानूनी दांव-पेंच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे जुड़े सभी मामले एक साथ सुने जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने एक अपील दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उसका कहना है कि हाई कोर्ट ने विधि विरुद्ध आदेश दिया है। दरअसल, हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 23 अक्टूबर को एक आदेश पारित कर सभी मुकदमों को कंसोलिडेट करने का आदेश पारित करते हुए शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की रिकॉल याचिका को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वाकार कर ली है, हालांकि अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं की है।
शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी का तर्क है कि पहले भी स्थानीय न्यायालय में सभी वादों की अलग-अलग सुनवाई हुई है। सभी मुकदमों के वादी अलग हैं। उनके अलग वाद हैं और उन सभी की प्रार्थनाएं अलग हैं। उन्होंने वाद में सुविधा भी अलग मांगी हैं। ऐसे में उन्हें एक साथ कैसे सुना जा सकता है। कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध शुक्रवार को कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इसमें हाई कोर्ट के आदेश को विधि विरुद्ध और अपरिपक्व बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अपील की है गई है कि सभी वादों की अलग-अलग सुनवाई करने का आदेश हाई कोर्ट को दें।