शाही जामा मस्जिद समिति के वकील शकील अहमद वसीम ने कहा कि मस्जिद की ओर से अदालत में दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई थीं जो अब अदालत के आदेश के बाद प्राप्त होंगी।
संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट शुक्रवार, 29 नवंबर को अदालत में पेश नहीं हो सकी। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर के अनुरोध पर सुनवाई को आगे टाल दिया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित की है। 19 नवंबर को संभल की एक अदालत ने शाही जामा मस्जिद-श्री हरिहर मंदिर मामले में कोर्ट कमिश्नर की अगुआई में सर्वेक्षण का आदेश दिया था। कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में वकीलों की टीम ने उसी दिन मस्जिद का सर्वे किया था। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर की टीम 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद पहुंची थी लेकिन मस्जिद के आसपास भारी भीड़ जुट गई और जमकर हिंसा हुई। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने अदालत से बाहर आने के बाद कहा कि हिंसा के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। इस कारण 10 दिन और समय की मांग की गई थी।
शाही जामा मस्जिद के वकील ने दस्तावेजों की प्रतियां मांगी
शाही जामा मस्जिद समिति के वकील शकील अहमद वसीम ने कहा कि मस्जिद की ओर से अदालत में दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई थीं जो अब अदालत के आदेश के बाद प्राप्त होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब मस्जिद का कोई अन्य सर्वे नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की है। इस दौरान सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और दोनों पक्षों के तर्कों को सुना जाएगा। मामला संवेदनशील होने के कारण सभी पक्षों पर अदालत की कड़ी निगरानी है।
कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट पूरी करने के बाद ही इसे जमा कराया जाएगा। 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर टीम ने शाही जामा मस्जिद का जायजा लिया था। 2 घंटे जांच की थी। इसके बाद रविवार 24 नवंबर को सर्वे किया गया। इस दौरान संभल में बवाल मच गया।
शुक्रवार को एएसआई के वकील विष्णु गुप्ता भी संभल जिला कोर्ट पहुंचे थे।
1875 के सर्वे रिपोर्ट में क्या है?
संभल की शाही जामा मस्जिद के 1875 सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। इसके तहत दावा किया जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंदिर के चारों तरफ भगवान की आकृतियां दिखाई दीं। वहां पर गणेश जी की एक प्रतिमा का जिक्र किया गया है जिसको नष्ट करने का प्रयास किया गया था।