New order on pan masala and tobacco: उत्तर प्रदेश में एक जून 2024 से पान मसाला-तंबाकू विक्रेता या तो पान मसाला बेच सकेंगे या फिर तंबाकू। इतना ही नहीं, पान विक्रेता पान में तंबाकू लगाकर भी नहीं बेच सकेंगे। सभी जिलों के अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक जून 2024 से पान मसाला-तंबाकू विक्रेता या तो पान मसाला (Pan Masala) बेच सकेंगे या फिर तंबाकू (Tobacco)। इतना ही नहीं, पान विक्रेता पान में तंबाकू लगाकर भी नहीं बेच सकेंगे। दुकानों में सिर्फ मीठा पान बेचने की अनुमति होगी। तंबाकू बिक्री के लिए विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है कि तंबाकू (Tobacco) की बिक्री कोई भी बिना लाइसेंस के नहीं कर सकेगा। अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमे और जुर्माने की कार्रवाई होगी। सभी जिलों के अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में तंबाकू युक्त पान मसाला (Pan Masala) और गुटखा के विनिर्माण, पैकिंग और भंडार के साथ वितरण और विक्रय पर एक अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया था। इस प्रतिबंध के बाद तंबाकू निर्माता इकाइयों ने पान मसाले का निर्माण अलग से शुरू कर दिया और तंबाकू का निर्माण अलग से। तंबाकू (Tobacco) और पान मसाला (Pan Masala) के ये पाउच दुकानों पर एक साथ ही बेचे जाते हैं। यानी आदेश के बाद सिर्फ पैकेट बदल गए, तंबाकू के प्रयोग पर रोक नहीं लगी।
इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है और 23 सितंबर 2016 के आदेश में विनियम 2, 3 एवं 4 का प्रभावी रूप से पालन कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत के इस आदेश पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तंबाकू (Tobacco) और पान मसाला (Pan Masala) का एक ही स्थान पर बिक्री करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक जून 2024 से यह प्रतिबंध लागू होगा। कंपनियां भी अपने पान मसाले के साथ में पत्ती की पैकेट अलग से नहीं बेच सकेंगी।
तेलंगाना में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर एक साल की रोक
हैदराबाद। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में तंबाकू (Tobacco) और निकोटीन युक्त गुटखा (Gutkha) और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर बैन लगा दिया है। सरकार ने एक आदेश में कहा है कि तंबाकू उत्पादों के बिक्री, भंडारण, वितरण पर एक साल के लिए रोक रहेगी। यह पाबंदी 24 मई 2024 से प्रभावी हो गयी है। सरकार ने बताया है कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना में कहा गया है, “सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तेलंगाना सरकार गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। यह बैन 24 मई, 2024 से पूरे तेलंगाना में एक साल के लिए लागू रहेगा।”
पान मसाला खाने से कई गंभीर रोगों का खतरा
गुटखा (Gutkha) और पान मसाला (Pan Masala) खाने से मुंह के कैंसर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा रहता है। लंबे समय तक पान मसाला का सेवन करने से लिवर रोग होने का भी खतरा रहता है। यह लिवर में गंदगी को बढ़ाता है जिससे कई गंभीर समस्याएं होने का डर बना रहता है। धूमपान और गुटखा खाने से पेट में एसिड काफी ज्यादा मात्रा में बनने लगता है जिसकी वजह से एसिड का सेक्रेशन होने लगता हैजो लंबे समय में पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है। पान मसाला खाने से हाई ब्लड प्रेशर व नींद लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तंबाकू चबाने वालों में कार्डियोवस्कुलर रोग(फेफड़ों की बीमारी) होने की संभावना बढ़ जाती है।
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