कर्नाटक हाई कोर्ट के जज न्यायामूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिनमें वे विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद ने मकान मालिक-किराएदार विवाद की सुनवाई के दौरान बंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को “मिनी पाकिस्तान” (Mini Pakistan) कहा जबकि एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी टिप्पणी की। दूसरे मामले में न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने अंडरगारमेंट्स को लेकर टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से जवाब मांगा है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति राजीव खन्ना, न्यायामूर्ति बीआर गवई, न्यायामूर्ति सूर्य कांत और न्यायामूर्ति ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। बेंच ने कहा, “हमारा ध्यान न्यायिक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है। हमने एजी और एसजी से सलाह मांगी है। हमने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।“
न्यायामूर्ति श्रीशानंद के दो वीडियो वायरल
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज न्यायामूर्ति श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिनमें वे विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वे एक में बंगलुरु के एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके को “मिनी पाकिस्तान” कहते नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में वे महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी करते दिख रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, “हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश तय कर सकते हैं।” इस दौरान सीजेआई ने कहा, “सोशल मीडिया के इस युग में हम पर कड़ी नजर रखी जाती है और हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए।”