परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। ई-रिक्शा में सवार यात्री से प्रति किलोमीटर किराया तय नहीं किया गया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने अन्य यात्री वाहनों की तरह पहली बार ई-रिक्शा का किराया तय किया है। यात्रियों को अब 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर अधिकतम किराया देना होगा। पूरा ई-रिक्शा बुक करने पर ही इस तय दर से किराया देना होगा। हर यात्री से प्रति किलोमीटर किराया तय नहीं हुआ है। राज्य में मार्च 2024 करीब पौने छह लाख ई रिक्शा पंजीकृत थे।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी पर ठेका गाड़ी के रूप में संचालित होने वाले ई-रिक्शा का अधिकतम किराया तय कर दिया है। ई-रिक्शा किराया 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर अधिकतम होगा। प्रमुख सचिव ने परिवहन आयुक्त सहित अन्य को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि पूरा ई-रिक्शा बुक करने पर ही 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर अधिकतम किराया देना होगा। ई-रिक्शा में सवार हर यात्री से प्रति किलोमीटर किराया तय नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अधिसूचना के बाद ई-रिक्शा का किराया बढ़ना तय है क्योंकि अब तक ई-रिक्शा संचालक यात्रियों से पूरा वाहन बुक कराने पर 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया ले रहे थे।