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ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से याचिका अस्वीकार कर दी

वाराणसी(Gyanvapi Case) वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यासजी तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और मरम्मत को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। राखी सिंह समेत अन्य की तरफ से यह याचिका सिविल जज सीनियर डिवीज़न हितेश अग्रवाल की अदालत में दाखिल की गई थी। अदालत के इस फैसले से काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है।

वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए व्यासजी तहखाने (Vyas Ji Tahkhana) की छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। यानी नमाज के लिए मुस्लिम इकट्ठा होते रहेंगे। अदालत ने व्यासजी तहखाने में चल रही पूजा को यथावत रखते हुए तहखाने के कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को किसी भी प्रकार की मरम्मत का आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को अस्वीकार कर दिया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से याचिका अस्वीकार कर दी और यथास्थिति को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार मिलने के बाद एक संस्था की तरफ से अदालत में एक याचिका गई डाली थी। इस याचिका में व्यासजी के तलगृह की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग की गई थी।

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