नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (Global Navigation Satellite System) के तहत शुल्क संग्रह और यात्रा की दूरी को नापा जाएगा।
नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग (national highway) के शुल्क और कलेक्शन की दरों को संशोधित कर दिया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन सोमवार, 9 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। नए नियमों के तहत अब नेशनल परमिट वाले वाहन के अलावा किसी मैकेनिकल वाहन का चालक, मालिक या इंचार्ज अगर राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के समान सेक्शन का उपयोग करता है तो जीरो यूजर शुल्क लगेगा। हालांकि, यह सिर्फ 20 किलोमीटर की यात्रा तक ही लागू होगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (Global Navigation Satellite System) के तहत शुल्क संग्रह और यात्रा की दूरी को नापा जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय परमिट वाहन के अलावा किसी मैकेनिकल वाहन का चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के समान सेक्शन का उपयोग करता है तो उस पर जीरो यूजर शुल्क लगाया जाएगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के आधार पर यूजर से शुल्क लिया जाएगा। एक दिन में 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन, यदि दूरी 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो यात्रा की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा।