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अदाणी ग्रुप की ओर से जारी किए गए इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये आरोप हैं और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है।

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नई दिल्ली। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडाणी (Gautam Adani) समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडाणी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (करीब 2200 करोड़ रुपये की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। इस मामले में न्यूयॉर्क की अदालत में इन लोगों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। इन आरोपों पर  अडाणी ग्रुप की ओर से सफाई आ गई है। समूह ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। अदाणी ग्रुप की ओर से जारी किए गए इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये आरोप हैं और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है।

इस स्टेटमेंट में साफ शब्दों में कहा गया है कि ये सभी निराधार हैं। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप फिलहाल आरोप हैं और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते, तब तक शामिल लोगों को निर्दोष माना जाता है। ग्रुप की ओर से कहा गया है कि सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही शेयरधारकों को भरोसा दिलाते हुए कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने हमेशा सभी सेक्टर्स में पारदर्शिता और रेग्युलेटरी नियमों का अनुपालन किया है और करता रहेगा। हम अपने शेयरहोल्डर्स, साझेदारों और समूह की कंपनियों में काम कर करने वाले कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है।

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