शासनादेश में कहा गया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने निकाय कर्मचारियों को 1 जुलाई व 1 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों और जलकल में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पेंशन की गणना में एक सांकेतिक वेतनवृद्धि (Notional Increment) का लाभ देने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया है।
शासनादेश में कहा गया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई व 1 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है। निकायों में अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर निकायकर्मी लगातार प्रत्यावेदन दे रहे थे। इसके आधार पर निकायकर्मियों को भी यह लाभ देने का फैसला किया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि वेतनवृद्धि देने की सुविधा जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर दी गई है।
इसका लाभ उन निकायकर्मियों (Municipal Employees) को भी मिलेगा जो इन तिथियों में वर्ष 2006 के बाद से सेवानिवृत्त हुए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी लेकिन एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि इस पर आने वाले व्ययभार को निकायों को अपने स्तर पर वहन करना होगा। शासन से कोई मदद नहीं मिलेगी।