लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने जिम, योग केंद्र, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर की दुकानों पर महिला ट्रेनर और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगाना और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। आयोग का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इसा आदेश के मुताबिक कोचिंग सेंटरों पर सक्रिय सीसीटीवी एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है। महिलाओं से संबंधित वस्त्र आदि की बिक्री की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है। नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर एवं डीवीआर सहित सक्रिय दशा में सीसीटीवी का होना अनिवार्य है। बुटीक सेंटरों पर कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर एवं सक्रिय सीसीटीवी का होना भी अनिवार्य है। आयोग ने निर्देश दिए कि विद्यालयों की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है।
महिला आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी संस्थानों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। छोटे शहरों में भी इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थानों को इस बदलाव के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि वे बिना किसी बाधा के इस नियम का पालन कर सकें।