News Havel, देहरादून। (Uniform Civil Code Uttarakhand) : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) 27 जनवरी 2025 को लागू होगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। इसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सचिवालय में दोपहर साढ़े 12 बजे यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लeगू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा।
नए कानून के अंतर्गत विवाह पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप, लिव-इन में जन्मे बच्चे और लिव-इन रिलेशन के नियमों में बदलाव होंगे।
उत्तराखंड में इसी माह लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून : पुष्कर सिंह धामी
नागरिक संहिता लागू होना गौरवशाली क्षण: किशोर
भाजपा ने राज्य में लागू होने जा रहे समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) कानून को देवभूमिवासियों के लिए गौरवशाली कालखंड बताया है। टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि धर्म, जाति और परंपरा के आधार पर भेदभाव समाप्त करने वाले इस कानून को लेकर उत्तराखंड एक मॉडल स्टेट का काम करेगा
UCC : समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड कैबिनेट की मुहर
पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में किशोर उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह पतित पावनी मां गंगा का जल, समूचे देश को खुशहाल और समृद्ध करता है, उसी तरह समान नागरिक संहिता देशभर में कानूनी एकरूपता, समान कानून और बराबर अधिकार के अनुभव को स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून विवाह, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे बनाएगा।
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