News Havel, कोलकाता। (Kolkata RG Kar Rape and Murder Case) कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सियालदह की अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जज अनिर्बान दास ने शनिवार को दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाया और कहा कि सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा।
अदालत ने वारदात के 162 दिन बाद फैसला सुनाया है। बलात्कार-हत्या की यह दिल दहला देने वाली यह घटना 9 अगस्त 2024 की है और फैसला 18 जनवरी 2025 को आया है। सीबीआई ने आरोपी संजय राके लिए फांसी की मांग की है।
जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, “तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।” अदालत के फैसला सुनाने के बाद दोषी संजय रॉय ने कहा, “मुझे इस मामले में फंसाया गया है। मैंने यह काम नहीं किया। जिन्होंने यह काम किया है, उन्हें जाने दिया गया है। एक आईपीएस इसमें शामिल है।”
आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त 2024 की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि सियालदह ट्रायल कोर्ट में नियमित सुनवाई हुई और 81 गवाहों में से 43 से पूछताछ की गई।
शनिवार को फैसले से पहले पीड़ित के पिता ने कहा है कि आरोपी की सजा अदालत तय करेगी लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे।