News Haveli, नई दिल्ली। (Bail to Asaram Bapu in rape case) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आसाराम बापू को 2013 के दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत (interim bail) दे दी है। यह जमानत मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है और इस दौरान समर्थकों से मिलने की इजाजत नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आसाराम बापू (Asaram Bapu) सबूत से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही किसी समर्थक से मिलेंगे। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने यह आदेश जारी किया।
पिछले कुछ दिनों बीमार चल रहे आसाराम बापू को इलाज के लिए महाराष्ट्र भी ले जा गया था। बीच में सूरत की लाजपोर जेल बंद उनके बेटे को गुजरात हाई कोर्ट ने बीमारी के चलते मिलने की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत स्वास्थ्य कारणों के कारण आधार पर दी है, हालांकि इस दौरान कड़ी शर्ते भी लागू रहेंगी। आसाराम बापू अंतरिम जमानत की अवधि में अपने फॉलोवर्स और अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत 31 मार्च तक दी है। आसाराम बापू 17 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद 6 दिन पहले ही राजस्थान की जोधपुर जेल में वापस लौटे थे।
आसाराम को हुई है उम्रकैद
आसाराम बापू को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की निवासी एक किशोरी ने उन पर जोधपुर के पास मणई गांव में स्थित उनके आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह किशोरी आसाराम के एक आश्रम में छात्रा थी। आसाराम बापू को इसके अलावा गांधीनगर की अदालत ने बलात्कार के मामले में सजा दी थी। इस मामले में आसाराम बापूनको सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
2013 में दर्ज हुआ था मामला
आसाराम बापू के खिलाफ बलात्कार का यह मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था। पीड़िता के साथ बलात्कार की वारदात साल 2001 से 2006 के बीच हुई थी। यह मामला अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज हुआ था। आसाराम बापू पिछले साढ़े 11 साल से जेल में हैं। आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में साईं को उम्रकैद हुई है। वह सूरत की जेल में बंद है।