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MONAL

News Havel, मुंबई। (Ram Gopal Varma sentenced to 3 months imprisonment) मुंबई के अंधेरी की एक अदालत ने फिल्म निर्माता-निर्देशक रामगोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में मंगलवार (21 जनवरी) को यह सजा सुनाई। रामगोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) को शिकायतकर्ता को 90 दिन के भीतर 3.72 लाख रुपये देने होंगे। ऐसा न करने पर उन्हें तीन महीने की सजा और भुगतनी होगी।

सुनवाई के दौरान रामगोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। यह मामला पिछले 7 सालों से चल रहा था।

जमानत पर थे रामगोपाल वर्मा

रामगोपाल वर्मा की फर्म ने श्री नाम की एक कंपनी को चेक के जरिए 2.38 लाख रुपये का भुगतान किया था। यह चेक बाउंस हो गया। कंपनी ने महेश चंद्र मिश्रा के जरिए राम गोपाल पर मुकदमा दर्ज कराया था। 2022 में इस मामले में वर्मा को 5000 रुपये के निजी बॉन्ड पर जमानत मिल गई थी। अब अदालत ने जिस अपराध के तहत रामगोपाल वर्मा को यह सजा सुनाई गई है, वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है।

रामू ने कहा- मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता

रामगोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा, “मेरे और अंधेरी कोर्ट के बारे में खबरें आई हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह 7 साल पुराना मामला है। इसमें 2.38 लाख रुपये का विवाद है जो मेरे पूर्व कर्मचारी से संबंधित है। मेरे वकील इस मामले को देख रहे हैं। फिलहाल यह मामला अदालत में है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।”

विवादों से है पुराना नाता

रामगोपाल वर्मा उर्फ रामू का विवादों से पुराना नाता है। 11 नवंबर 2024 को उनके खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश, बहू ब्रह्माणी और अन्य टीडीपी नेताओं की छवि को धूमिल किया था।

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