नए नियमों के अनुसारअब सिर्फ बच्ची के कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता (natural parents) ही इस योजना के तहत एकाउंट खुलवा सकते हैं।
नई दिल्ली। बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए बनाई गई अत्यन्त लोकप्रिय सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana or SSY) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस स्कीम के तहत बेटी के नाम पर लम्बे समय के लिए निवेश किया जाता है जिसका फायदा बेटी की उच्च शिक्षा या शादी में लिया जा सकता है। इस योजना में निवेश करने पर बेटी की आवश्यकता के लिए बड़ा फंड बनाया जा सकता है। अब सरकार ने इस स्कीम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। यह नियम उन SSY एकाउंट के लिए है जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (NSS) के तहत खोले गए हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम (New rules of Sukanya Samriddhi Yojana)
एक अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने वाले नए नियमों का उद्देश्य एकाउंट खोलने में विसंगतियों को सुधारना है। नए नियमों के मुताबिक अगर ऐसे व्यक्ति ने बच्ची के नाम से SSY में एकाउंट खुलवाया है जो उस बच्ची का कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता (natural parents) नहीं है तो उसे वह एकाउंट बच्ची के पेरेंट्स या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में एकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। नए नियम एक अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। यह नियम बच्ची के उन दादा-दादी या नाना-नानी पर भी लागू होगा जो बच्ची के कानूनी अभिभावक नहीं हैं।
अभी तक कोई भी शख्स किसी भी बच्ची का अभिभावक बन कर उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में एकाउंट खुलवा लेता था। बच्ची को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बच्ची के दादा-दादी या दूसरे लोग भी एकाउंट खुलवा लिया करते थे। बच्ची के बालिग होने पर एकाउंट को उसके नाम कर दिया जाता था। अब इसमें ऐसा नहीं होगा। एक अक्टूबर से नियम बदल रहे हैं
सिर्फ ये लोग ही खुलवा सकेंगे एकाउंट
नए नियमों के अनुसार अब सिर्फ बच्ची के कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता (natural parents) ही इस योजना के तहत एकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर किसी दूसरे रिश्तेदार या शख्स ने बच्ची का एकाउंट खुलवाया है तो उसे उस एकाउंट को बच्ची के कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता के नाम ट्रांसफर करना होगा। यह अकाउंट एक अक्टूबर तक ट्रांसफर करना होगा।
एकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए जरूरी दस्तावेज
- एकाउंट की ऑरीजनल पासबुक
- बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र
- बच्ची के साथ रिश्ते का प्रूफ (जन्म प्रमाणपत्र या कोई दूसरा दस्तावेज)
- पेरेंट्स या कानूनी अभिभावक का सरकार की तरफ से जारी आईकार्ड
एकाउंट को ऐसे कराएं ट्रांसफर
- जहां एकाउंट खुला है (बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस), वहां से एकाउंट ट्रांसफर वाला फॉर्म लें और उसमें दी गई पूरी जानकारी भरें।
- इसके बाद इस फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट लगा दें। इसके बाद उस ब्रांच में जाएं जहां एकाउंट खुला था।
- इसके बाद वहां मौजूद शख्स एक ट्रांसफर फॉर्म भरेगा। इस फॉर्म पर उस शख्स के साइन करवाए जाएंगे जो अभी एकाउंट की देखरेख कर रहा है। इसके अलावा पेरेंट्स या नए अभिभावक के भी साइन होंगे।
- सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह फॉर्म उसी ब्रांच में जमा हो जाएगा। इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी फॉर्म को रिव्यू और वेरिफाई करेंगे।
- सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एकाउंट को बच्ची के पेरेंट्स या कानूनी अभिभावक के नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा।