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यूपी में 69 हजार टीचर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI ने कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल निलंबित रहेगा।

 नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए मेरिट लिस्ट रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश ने पिछले महीने हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश को निलंबित करते हुए 23 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। तब उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। गौरतलब है कि सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द किए जाने से हजारों टीचर्स की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था।

उत्तर प्रदेश में 69 हजार टीचर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल निलंबित रहेगा। अब मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सीजेआई ने सभी पक्षकारों से कहा लिखित नोट दाखिल करने की बात कही है। उसके बाद इस पर फाइनल सुनवाई की जाएगी।

इससे पहले पिछले ही महीने उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश भी दिया था। हाई कोर्ट ने इत्तर प्रदेश सरकार व अन्य संबंधितों को आदेश दिया था कि तीन माह में नई सूची जारी कर दी जाए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त के अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि वह 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69 हजार शिक्षकों के लिए नई चयन सूची तीन महीने में जारी करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका तचयन जनरल कैटगरी में ही माना चाहिए। इस आदेश के चलते उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा।

 

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