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यह मामला फरीदकोट जिले में कई घटनाओं से जुड़ा है जहां गुरु ग्रंथ साहिब के शबद/स्वरूप की कथित तौर पर बेअदबी की गई थी और वह गायब हो गया था।

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए 2015 के बेअदबी मामले (Sacrilege case) में राम रहीम के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई गई रोक हटा दी है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच पंजाब सरकार की ओर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इसी साल मार्च के फैसले के खिलाफ अपील सुन रही थी, जिसमें गुरमीत राम रहीम के खिलाफ तीन बेअदबी मामलों में कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। यह मामला बरगड़ी, फरीदकोट जिले में कई घटनाओं से जुड़ा है जहां पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के शबद/स्वरूप की कथित तौर पर बेअदबी की गई थी और वह गायब हो गया था।

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पिछले साल फरवरी मेंसुप्रीम कोर्ट ने तीन बेअदबी मामलों में गुरमीत राम रहीम सिंह और डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायियों के खिलाफ मुकदमे को फरीदकोट की एक अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। यह कदम डेरा अनुयायी परदीप सिंह कटारिया की हत्या के बाद आया था, जो इस मामले में आरोपी था। दिसंबर 2021 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने हाई कोर्ट का रुख किया था, मांग की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 2015 के तीन बेअदबी एफआईआर की जांच जारी रखे। एडवोकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंह ने एडवोकेट विवेक जैन और राजत भारद्वाज के साथ पंजाब राज्य के लिए पेशी की। वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर सिंह के लिए पेश हुईं।

 

 

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