Sat. Mar 15th, 2025
blocking the way of ambulance

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।monal website banner

त्रिशूर। केरल के त्रिशूर में एंबुलेंस का रास्ता रोकने के मामले में एक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उस पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कार चालक के इस अमानवीय व्यवहार की घटना एंबुलेंस में लगे कैमरे में कैद हुई थी जिसके आधार पर केरल पुलिस ने यह कठोर कर्रवाई की है।

यह घटना बीते 7 नवंबर को चालाकुडी इलाके में हुई थी जिसमें ड्राइवर ने कथित तौर पर त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के रास्ते में एक एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया था। कुछ रिपोर्टों से पता चला कि एंबुलेंस पोन्नानी से आ रही थी। एंबुलेंस में लगे डैशकैम फुटेज में दिखाया गया है कि एंबुलेंस एक संकरी, दो-लेन वाली सड़क पर दो मिनट से अधिक समय तक सिल्वर रंग की कार का पीछा करती रही। इस दौरान एंबुलेंस चालक के बार-बार हॉर्न और सायरन बजाने के बावजूद कार चालक उसे आगे निकलने नहीं देता है।

इस वीडियो के सामने आने के बाद केरल पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। अधिकारियों ने कार की नंबर प्लेट से उसके च्राइवर की पहचान की। इसके बाद कार मालिक पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने, मोटर वाहन अधिनियम द्वारा सशक्त प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने का आरोप लगा है। पुलिस की इस कार्रवाई की सोशल मीडिया पर खूब सराहना की जा रहा है।

गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूब शेयर किया गया। इसके साथ इस वीडियो पर तीखी बहस हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना कर रहे हैं और कार चालक के ऐसे व्यवहार की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

 

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