मुंबई। उद्धव ठाकरे के खासमखास माने जाने वाले व अपनी बयानबाजी के लिए चर्चित शिवसेना यूबीटी के “फायर ब्रांड” नेता संजय राउत (Sanjay Raut) मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। अदालत ने उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने डॉ. मेधा किरीट सोमैया (Medha Kirit Somaiya) द्वारा दायर शिकायत पर गुरुवार को यह आदेश पारित किया है।
राज्यसभा सांसद व शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी। संजय राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले (toilet scam) का आरोप लगाया था।
मेधा किरीट सोमैया द्वारा अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में कहा गया था कि 15 अप्रैल, 2022 और उसके बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए। इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए प्रकाशित और प्रसारित किया गया। उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पढ़ा और सुना गया।